दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाने पर क्या करें? ऐसे होगा दोबारा दाखिल खारिज 2026

जमीन का ऑनलाइन दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाने पर ऐसा क्या करें ताकि दोबारा दाखिल खारिज करवा सके जब आप को के पास दाखिल खारिज के लिए बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं KA, RO, CO के द्वारा जांच करने के बाद अगर कोई आवेदन में कमी दिखाई देता है या दस्तावेज में कोई जानकारी में सत्यापित नहीं हो पता है तो उसे स्थिति में कारण देकर आवेदक को Dakhil Kharij Reject कर दिया जाता है

रिजेक्ट का कॉपी आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो आईए जानते हैं दाखिल खारिज आवेदन रिजेक्ट होने के बाद क्या करना चाहिए,

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अगर आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है तो सबसे पहले नीचे दिए गए निर्देश को पढ़कर रिजेक्शन कॉपी प्रिंट कर लेना है

  • रिजेक्शन कॉपी प्रिंट करने के लिए इस https://biharbhumi.bihar.gov.in/ पोर्टल पर जाना होगा
dakhil kharij reject portal
  • यहां पर दाखिल खारिज स्टेटस पर क्लिक करें अपना जिला, ब्लॉक का नाम, तहसील का नाम, वित्तीय वर्ष और अपना मौजा सेलेक्ट करें
dakhil kharij reject status
  • अपने नाम के दाहिने साइड व्यू बटन पर क्लिक करें रिजेक्शन कॉपी प्रिंट करें
dakhil kharij reject list
  • रिजेक्शन कॉपी में स्पष्ट लिखा रहता है आपका आवेदन क्यों रिजेक्ट किया गया है इसे सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए इसके अलावा अन्य जानकारी भी लिखा रहता है जो आप यहां देख सकते हैं
dakhil kharij reject order copy
  • अब आयहां से इसे प्रिंट कर ले साथ में सभी डॉक्यूमेंट ले ले
dakhil kharij order print
  • उसके बाद अपील करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) या डीसीएलआर (DCLR) के पास जाना होगा अगर वहां भी सुनवाई नहीं होता है तो एडीएम कोर्ट या सिविल कोर्ट में अपील करना होगा अगर वर्तमान स्थिति देखा जाए अगर थोड़ा सा गलती आपकी है तो आवेदन वापस हो जाता है ताकि आप दोबारा सुधार करके आवेदन कर सके लेकिन बड़ा दस्तावेज या जानकारी गलत है तो इसके लिए एक अपील ही रास्ता है

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दाखिल खारिज अन्य सुझाव

  • रिजेक्शन के 30 दिनों के अंदर, संबंधित SDO या DCLR (Deputy Collector Land Reforms) के पास अपील दायर करें।
  • आपको आवेदन की कॉपी, सेल डीड, और रिजेक्शन ऑर्डर के साथ अपील करनी होगी।

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  1. अगर अंचल कार्यालय में सुनवाई नहीं होती, तो आप RTPS पोर्टल या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms Dept.) में शिकायत कर सकते हैं।
  2. यदि SDO/DCLR से भी न्याय न मिले, तो आप अपर समाहर्ता (ADM) कोर्ट या सिविल कोर्ट में कानूनी सहारा ले सकते हैं।
  3. यदि गलती मामूली है (जैसे कोई दस्तावेज की कमी), तो आवेदन वापस होने पर सही जानकारी या दस्तावेज लगाकर फिर से आवेदन कर सकते हैं। 
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