जमीन का ऑनलाइन दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाने पर ऐसा क्या करें ताकि दोबारा दाखिल खारिज करवा सके जब आप को के पास दाखिल खारिज के लिए बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं KA, RO, CO के द्वारा जांच करने के बाद अगर कोई आवेदन में कमी दिखाई देता है या दस्तावेज में कोई जानकारी में सत्यापित नहीं हो पता है तो उसे स्थिति में कारण देकर आवेदक को Dakhil Kharij Reject कर दिया जाता है
रिजेक्ट का कॉपी आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो आईए जानते हैं दाखिल खारिज आवेदन रिजेक्ट होने के बाद क्या करना चाहिए,
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अगर आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है तो सबसे पहले नीचे दिए गए निर्देश को पढ़कर रिजेक्शन कॉपी प्रिंट कर लेना है
- रिजेक्शन कॉपी प्रिंट करने के लिए इस https://biharbhumi.bihar.gov.in/ पोर्टल पर जाना होगा

- यहां पर दाखिल खारिज स्टेटस पर क्लिक करें अपना जिला, ब्लॉक का नाम, तहसील का नाम, वित्तीय वर्ष और अपना मौजा सेलेक्ट करें

- अपने नाम के दाहिने साइड व्यू बटन पर क्लिक करें रिजेक्शन कॉपी प्रिंट करें

- रिजेक्शन कॉपी में स्पष्ट लिखा रहता है आपका आवेदन क्यों रिजेक्ट किया गया है इसे सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए इसके अलावा अन्य जानकारी भी लिखा रहता है जो आप यहां देख सकते हैं

- अब आप यहां से इसे प्रिंट कर ले साथ में सभी डॉक्यूमेंट ले ले

- उसके बाद अपील करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) या डीसीएलआर (DCLR) के पास जाना होगा अगर वहां भी सुनवाई नहीं होता है तो एडीएम कोर्ट या सिविल कोर्ट में अपील करना होगा अगर वर्तमान स्थिति देखा जाए अगर थोड़ा सा गलती आपकी है तो आवेदन वापस हो जाता है ताकि आप दोबारा सुधार करके आवेदन कर सके लेकिन बड़ा दस्तावेज या जानकारी गलत है तो इसके लिए एक अपील ही रास्ता है
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दाखिल खारिज अन्य सुझाव
- रिजेक्शन के 30 दिनों के अंदर, संबंधित SDO या DCLR (Deputy Collector Land Reforms) के पास अपील दायर करें।
- आपको आवेदन की कॉपी, सेल डीड, और रिजेक्शन ऑर्डर के साथ अपील करनी होगी।
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- अगर अंचल कार्यालय में सुनवाई नहीं होती, तो आप RTPS पोर्टल या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms Dept.) में शिकायत कर सकते हैं।
- यदि SDO/DCLR से भी न्याय न मिले, तो आप अपर समाहर्ता (ADM) कोर्ट या सिविल कोर्ट में कानूनी सहारा ले सकते हैं।
- यदि गलती मामूली है (जैसे कोई दस्तावेज की कमी), तो आवेदन वापस होने पर सही जानकारी या दस्तावेज लगाकर फिर से आवेदन कर सकते हैं।