Land Record Bihar अगर आप अपने जमीन का ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सही जगह आए हैं यहां आप अपने जमीन का अपना खाता, जमाबंदी, खेसरा नंबर, ऑनलाइन भू लगान, लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन चेक कर सकते हैं यदि आप कोई जमीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसे जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड जरूर चेक कर ले बिहार के सभी जिलों का ऑनलाइन जमीन कैसे देखा जाता है इसके बारे में पूरी डिटेल नीचे दिया गया है
अपने जमीन का भूमि जानकारी पता करने का आसान तरीका इस आर्टिकल में दिया गया है एवं इसका डायरेक्ट लिंक नीचे भी दिया है जहां से आप भूमि जानकारी घर बैठे पता कर सकते हैं यदि आप Bihar Bhumi gov 2026 से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए बिंदु आपके लिए उपयोगी रहेंगे –
Bhu Naksha Bihar- Land Record Bihar
भू-नक्शा ऑर्डर करने के लिए बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग (DLRS) की वेबसाइट bhunaksha.bihar.gov.in पर जाएँ, ‘Door Step Delivery of Revenue Maps’ विकल्प चुनें, जिला, अंचल, मौजा और प्लॉट नंबर की जानकारी भरें, नक्शे को कार्ट में जोड़ें, ऑनलाइन भुगतान करें, और 72 घंटों के भीतर आपके पते पर नक्शा डिलीवर हो जाएगा.

बिहार में भू-नक्शा ऑर्डर करने के चरण:
- वेबसाइट पर जाएँ: सबसे पहले, बिहार भू-नक्शा की आधिकारिक वेबसाइट bhunaksha.bihar.gov.in पर जाएँ या सीधे dlrs.bihar.gov.in (DLRS पोर्टल) पर जाएँ और ‘Door Step Delivery of Revenue Maps’ विकल्प पर क्लिक करें.
- नक्शा चुनें: ‘BHU-NAKSHA’ विकल्प पर क्लिक करें और फिर ‘View Map’ पर जाएँ.
- विवरण भरें: अपना जिला (District), उपखंड (Sub-Division), अंचल (Circle), और मौजा (Village) चुनें. इसके बाद अपना प्लॉट नंबर (Plot Number) डालें.
- नक्शा जोड़ें (Add to Cart): मैप देखने के बाद, जिस शीट (Sheet No.) का नक्शा चाहिए उसे चुनें और ‘Add to Cart’ बटन पर क्लिक करें.
- विवरण दर्ज करें: अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी भरें.
- भुगतान करें: नक्शे के लिए निर्धारित शुल्क (लगभग ₹150 प्रति नक्शा) ऑनलाइन जमा करें.
- प्राप्त करें: भुगतान के 72 घंटे के भीतर आपका भू-नक्शा आपके पते पर भेज दिया जाएगा.

आप भू-नक्शा को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसके लिए bhunaksha.bihar.gov.in पर जाकर LPM रिपोर्ट डाउनलोड करें. आप बिहार भूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) से भी भूमि रिकॉर्ड और नक्शे देख सकते हैं.
पंजी 2 देखे- Land Record Bihar
रजिस्टर 2 (जमाबंदी पंजी) देखने के लिए, आपको बिहार भूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर जाना होगा, जिला, अंचल और मौजा चुनकर रयत के नाम, खाता नंबर या प्लॉट नंबर से खोज करनी होगी और फिर ‘देखें’ आइकॉन पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें जमीन के सभी विवरण, लगान और दाखिल-खारिज की जानकारी होती है।

स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

- बिहार भूमि पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in/ खोलें और “जमाबंदी पंजी देखें” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना जिला, अंचल (सर्कल) और मौजा (गांव) का नाम चुनें और ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
- नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई एक चुनें (आपके पास जो जानकारी हो):
- रैयत (जमीन मालिक) के नाम से खोजें
- खाता नंबर से खोजें
- प्लॉट नंबर (खेसरा नंबर) से खोजें
- जमाबंदी संख्या से खोजें
- खोज करें: सुरक्षा कोड (कैप्चा) भरें और ‘Search’ बटन पर क्लिक करें।
- विवरण देखें: आपकी जानकारी के अनुसार रजिस्टर 2 की सूची स्क्रीन पर आ जाएगी। अपने रजिस्टर के सामने दिए गए ‘देखें’ (View) आइकॉन पर क्लिक करें।
- जानकारी पाएं: आपके सामने भूमि का पूरा विवरण, अंतिम लगान और दाखिल-खारिज की जानकारी दिख जाएगी। आप इसे ज़ूम करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डाउनलोड करने का अनुरोध कर सकते हैं (शुल्क लागू हो सकता है)।
परिमार्जन प्लस करे (Parimarjan Plus Bihar)
बिहार में परिमार्जन प्लस (Parimarjan Plus) के माध्यम से आप अपनी डिजिटल जमाबंदी में सुधार कर सकते हैं या पुरानी छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़वा सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।

परिमार्जन प्लस आवेदन की प्रक्रिया: Land Record Bihar
- सबसे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं।
- परिमार्जन प्लस’ विकल्प पर क्लिक करें। आवेदन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करना होगा। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पहले ‘Registration’ पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं。
- लॉगिन के बाद आपको दो मुख्य विकल्प मिलेंगे:
- डिजिटल जमाबंदी में सुधार: यदि जमाबंदी पहले से ऑनलाइन है लेकिन उसमें कोई गलती (जैसे नाम, रकबा, या खाता संख्या) है।
- छूटी हुई जमाबंदी का डिजिटाइजेशन: यदि आपकी पुरानी जमाबंदी नेट पर उपलब्ध नहीं है और उसे चढ़वाना चाहते हैं।
- संबंधित जिला, अंचल, मौजा और जमीन का विवरण (खाता, खेसरा, रकबा आदि) दर्ज करें।
- सुधार से संबंधित साक्ष्य (जैसे पुरानी रसीद, खतियान, या शपथ पत्र) की PDF फाइल अपलोड करें。
- आवेदन फाइनल सबमिट करने के बाद आपको एक पावती संख्या (Application Number) मिलेगी, जिससे आप भविष्य में आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़
- भू-लगान रसीद की छायाप्रति।
- खतियान (CS/RS) की प्रति।
- केवाला या वंशावली (यदि आवश्यक हो)।
- निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ शपथ पत्र (Affidavit)
ध्यान रखने योग्य बातें
- समय सीमा: सरकार ने सुधार के लिए समय सीमा निर्धारित की है (जैसे भूमि मापी के लिए 75 दिन)।
- ट्रैकिंग: आप parimarjanplus.bihar.gov.in पर जाकर ‘आवेदन ट्रैक करें’ विकल्प से स्टेटस देख सकते हैं।
- सहायता: किसी भी समस्या के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-345-6215 पर संपर्क करें।
डिजिटल जमाबंदी में सुधार और नई जमाबंदी ऑनलाइन चढ़ाने की विस्तृत प्रक्रिया यहाँ देखें:
केवाला नकल देखे
केवाला (जमीन की रजिस्ट्री का कागज़) की नकल देखने के लिए, आपको अपने राज्य के राजस्व विभाग की आधिकारिक भूमि वेबसाइट (जैसे बिहार के लिए biharbhumi.bihar.gov.in) पर जाना होगा, ‘जमाबंदी रजिस्टर’ या ‘अभिलेख’ विकल्प चुनना होगा, जिला, अंचल, मौजा और अन्य जानकारी भरकर सर्च करना होगा और फिर पीडीएफ आइकन पर क्लिक करके अपना केवाला ऑनलाइन देख या डाउनलोड कर सकते हैं.

ऑनलाइन केवाला नकल देखने का तरीका
- बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट (http://biharbhumi.bihar.gov.in/) खोलें.
- होमपेज पर ‘जमाबंदी रजिस्टर देखें‘ या ‘अपना खाता देखें’ जैसे विकल्प पर क्लिक करें.
- अपना जिला, अंचल (सर्कल), मौजा और अन्य आवश्यक विवरण चुनें या दर्ज करें.
- ‘सर्च’ या ‘खाता खोजें’ बटन पर क्लिक करें.
- आपको अपनी भूमि से संबंधित रिकॉर्ड दिखेंगे; पीडीएफ (PDF) आइकन पर क्लिक करके आप अपने केवाला की कॉपी देख और डाउनलोड कर सकते हैं.
- अगर सीधे डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो ‘रिक्वेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट कॉपी‘ का विकल्प चुनें, शुल्क (लगभग ₹10) का भुगतान करें और कुछ दिनों बाद अप्रूव होने पर डाउनलोड करें.
